नई दिल्ली. एयर इंडिया की फ्लाइट में पेशाब कांड (Air India Peeing Case) के आरोपी शंकर मिश्रा (Shankar Mishra) को मंगलवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी. अदालत ने आरोपी मिश्रा को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी. पुलिस ने कोर्ट में आरोपी की जमानत याचिका का विरोध किया. पुलिस ने कहा कि इस घटना के चलते अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की छवि खराब हुई है. आरोपी शंकर मिश्रा पर आरोप है कि उसने पिछले साल 26 नवंबर को एयर इंडिया की न्यूयॉर्क-नई दिल्ली की फ्लाइट में बिजनेस क्लास में महिला पर पेशाब कर दिया था.
अदालत ने सोमवार को जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए विमान की 9सी सीट पर बैठी एक गवाह इला बनर्जी द्वारा मामले में दिए गए एक विपरीत बयान को खारिज कर दिया था. न्यूयॉर्क-दिल्ली एयर इंडिया की उड़ान में शिकायतकर्ता के ठीक बगल में सीट 9सी पर बैठी महिला के बयान का जिक्र करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) हरज्योत सिंह भल्ला ने कहा कि आपके गवाह तो अभी ही आपके पक्ष में बयान नहीं कर रहे हैं. सुनवाई के दौरान पुलिस ने कोर्ट को बताया कि इस घटना के कारण भारत की विश्व स्तर पर बदनामी हुई है. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर 4 जनवरी को शिकायत दर्ज की थी.