नई दिल्ली. दिल्ली के मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई शुरू हुई. मामले में सुनवाई करते हुए देश के मुख्य न्यायधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि पहली नजर में हमारा मानना है कि मनोनीत सदस्यों को वोटिंग का अधिकार MCD संविधान में नहीं है. CJI ने MCD की तरफ से पेश ASG संजय जैन से पूछा, क्या मनोनीत वोट कर सकते हैं? MCD के वकील ने कहा कि पहली बैठक में मनोनीत पार्षदों के वोट डालने पर कोई रोक नहीं है.