अग्निवीरों के लिए BSF में 10% आरक्षण की घोषणा, आयु-सीमा में भी छूट, शर्तें लागू

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल (Border Security Force) की रिक्तियों में पूर्व-अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है. साथ ही ऊपरी आयु-सीमा मानदंडों में छूट दी गई है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि उम्मीदवार अग्निवीरों के पहले बैच का हिस्सा हैं या बाद के बैचों के. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से यह घोषणा की है, जिसे 6 मार्च, 2023 की तारीख से जारी किया गया है. इसे लागू करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जनरल ड्यूटी कैडर रिक्रूटमेंट रूल्स, 2015 में संसोधन किया है, जो गुरुवार (9 मार्च) से लागू हो गया है. गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक कॉन्स्टेबल पद के लिए अग्निवीरों के पहले बैच के अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी, जबकि इसके बाद के सभी बैचों के उम्मीदवारों ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी.

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