प्रयागराज. उमेश पाल अपहरण मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने माफिया अतीक अहमद समेत सभी 10 आरोपी को दोषी करार दिया है.
उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ सहित सभी आरोपितों को कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है. मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई. उस दौरान कोर्ट रूम और उसके बाहर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी. हाई सिक्योरिटी के तहत अतीक और उसके भाई अशरफ को नैनी सेंट्रल जेल से ले आया गया था. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दोनों को अलदग-अलग प्रिजन वैन से कोर्ट में ले आया गया था.
बता दें कि उमेश पाल ने वर्ष 2006 में हुए अपने अपहरण मामले में एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की. लेकिन, तत्कालीन सपा सरकार में अतीक अहमद के रसूख के आगे मामला दर्ज नहीं हो सका. उमेश पाल ने मायावती सरकार बनने के बाद 5 जुलाई 2007 को धूमनगंज थाने में तत्कालीन सांसद अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, दिनेश पासी, खान सौकत हनीफ, अंसार बाबा के खिलाफ अपहरण कर विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले में अपने पक्ष में बयान करने का आरोप लगाया था. इस मामले में धूमनगंज पुलिस ने आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 364, 323, 341, 342, 504, 506, 34, 120बी और सेवन सीएल अमेंडमेंट एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की.