जयपुर बम ब्लास्ट मामले के चारों आरोपियों को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने चारों आरोपियों के डेथ रेफरेंस खारिज कर दिए है। बता दें कि इससे पहले पहले चारों आरोपियों को ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी। हाइकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फांसी के सजा के फैसले को बदल दिया है। वही हाईकोर्ट ने इस मामले के दोषी एक नाबालिग का मामला किशोर बोर्ड को भेजा है।
बता दें कि यह मामला 13 मई 2008 के दौरान जयपुर में हुए सीरियल ब्लास्ट से जुड़ा है। जयपुर में 20 मिनट में एक के बाद एक 9 धमाके हुए थे। जिनमें 71 की मौत हो गई थी। बुधवार को राजस्थान कोर्ट ने 4 दोषियों को बरी कर दिया है। बता दें कि चारों आरोपियों को ट्रायल कोर्ट ने 20 दिसंबर 2019 को फांसी की सजा सुनाई थी। जबकि एक को बरी कर दिया था।
बता दें कि इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश पंकज भंडारी और समीर जैन की खंडपीठ ने फैसला में लिखा है कि पुलिस के जांच अधिकारियों की टीम इस मामले की कड़ियों को जोड़ने में असफल रही। साथ ही खंडपीठ ने इस मामले की जांच में लारवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक को लिखा है।