वर्ष 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में मिली सजा के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज सूरत की कोर्ट में अपील दायर करेंगे. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी के साथ कोर्ट में प्रियंका गांधी, कांग्रेस शासित 3 राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के अन्य वरीष्ठ नेता जा सकते हैं. राहुल गांधी के वकीलों के मुताबिक, सोमवार को ही सत्र अदालत में मामले की सुनवाई हो सकती है.
वकीलों ने बताया कि राहुल गांधी सेशन कोर्ट से सजा को सस्पेंड करने का निवेदन करेंगे. पार्टी सूत्रों के मुताबिक दोपहर करीब दो बजे राहुल गांधी सूरत के सेशन कोर्ट पहुंचेंगे. सूरत में राहुल गांधी के साथ, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य के सी वेणुगोपाल और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे.
सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी राहुल गांधी के कोर्ट जाने के दौरान वहां होंगे. सूरत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की कोर्ट ने ‘मोदी उपनाम’ को लेकर दिए गए बयान के लिए राहुल गांधी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी पाया था और दो साल की सजा सुनाई थी.
राहुल गांधी को कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) और 500 (किसी व्यक्ति की आपराधिक मानहानि के दोषी व्यक्ति के लिए सजा) के तहत दोषी ठहराया था. हालांकि, फैसले के तुरंत बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी थी. साथ ही उनकी सजा पर भी 30 दिन के लिए रोक लगा दी थी.
हालांकि, उन्होंने तब से अब तक किसी कोर्ट में कोई अपील दाखिल नहीं की. इधर, कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी कर राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिया था. लोकसभा सचिवालय द्वारा अयोग्य ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.
भारतीय जनता पार्टी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी की उस टिप्पणी को लेकर केस किया था जिसमें उन्होंने कहा था, ‘सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है?’ राहुल गांधी ने ये बयान कर्नाटक में 13 अप्रैल 2019 को लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान दिया था.