गैंगस्टर केस में गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बसपा सांसद अफजाल अंसारी को दोषी करार देते हुए 4 साल की सजा सुनाई है. अब उनकी संसद सदस्यता जाना तय है. उन पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इससे पहले उनके भाई मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई थी. कृष्णानंद राय हत्या मामले में दोनों भाइयों को दोषी ठहराया गया है. सजा का ऐलान होने के बाद अब अंसारी बंधुओं को जेल लेकर जाया जा रहा है.
गौरतलब है कि मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के 14 साल पुराने एक मामले में 10 साल की जेल और पांच लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष ने बताया कि कोर्ट ने 14 साल पुराने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में मुख्तार अंसारी के लिए 10 साल की जेल और पांच लाख रुपये के जुर्माने की सजा तय की है. एक वकील ने बताया कि 22 नवंबर 2007 को गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद कोतवाली में गैंगस्टर चार्ट में सांसद अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी को शामिल करते हुए गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था.
उन्होंने बताया कि 23 सितंबर 2022 को दोनों के खिलाफ आरोप तय किए गए और अभियोजन पक्ष की गवाही पूरी हुई. वकील के मुताबिक, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था. उन्होंने बताया कि शनिवार अदालत ने मामले में मुख्तार अंसारी को दस साल की जेल और पांच रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. वहीं, अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
गौरतलब है कि अफजाल अंसारी गाजीपुर संसदीय क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सांसद हैं. वहीं, मुख्तार अंसारी पड़ोसी जिले मऊ की मऊ सदर विधानसभा सीट से लगातार पांच बार विधायक रह चुके हैं.