‘मोदी उपनाम’ पर गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी से 2 मई तक मांगा जवाब

गांधीनगर। ‘मोदी उपनाम’ पर दो साल की सजा के खिलाफ राहुल गांधी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी को 2 मई तक जवाब दाखिल करने के लिए निर्देशित किया है. मामले में 2 मई को होने वाली सुनवाई में दोनों पक्ष अपनी अंतिम दलील पेश करेंगे.

बता दें कि बीते 23 मार्च को सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को मोदी उपनाम को लेकर धारा 500 के तहत दो साल की सजा सुनाई थी. हालांकि, कोर्ट से उन्हें तुरंत जमानत भी मिल गई थी. इससे पहले 20 अप्रैल को हुई सुनवाई में सूरत की सेशन कोर्ट ने आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. इसके बाद राहुल ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

2019 का है मामला

बता दें कि ‘मोदी उपनाम’ वाला यह मामला 2019 में बेंगलुरु में चुनावी रैली के दौरान दिए गए राहुल के बयान से जुड़ा है. राहुल ने रैली में कहा था कि हर चोर का सरनेम मोदी क्यों होता है. इस बयान पर गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दाखिल किया था.

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