आनंद मोहन की रिहाई का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को थमाया नोटिस

बिहार. बिहार के बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं IAS अधिकारी जी कृष्णैया की पत्नी की याचिका पर सोमवार को SC ने सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए बिहार सरकार और आनंद मोहन को नोटिस जारी किया है. बता दें कि साल 1994 में जी कृष्णैया की हत्या उस वक्त हुई थी जब वो गोपालगंज के डीएम थे। मुजफ्फरपुर मेंशव यात्रा के जुलूस निकलने के दौरान उन पर हमला हुआ। इस दौरान भीड़ ने पीट-पीटकर उनकी हत्या कर दी थी। और आरोप आनंद मोहन पर लगे थे। कि उन्होने भीड़ को उकसाया था। जिसके बाद पुलिस आनंद मोहन समेत 6 लोगों को आरोपी बनाया था। इस मामले में पहले आनंद मोहन को साल 2007 में फांसी की सजा हुई थी। जिसे 2008 में हाईकोर्ट ने उम्रकैद में तब्दील कर दिया था। जिसके बाद से वो सजा काट रहे थे। वहीं इस मामले में आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद का कहना है कि इस मामले में आनंद मोहन को फंसाया गया है। वो पूरी निर्दोष हैं। लोगों को सच पता नहीं है। उन्होने कहा कि अगर जी कृष्णैया का परिवार उनसे मिलकर सच जानना चाहता है। तो वो जरुर बताएंगी।

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