शराब घोटाला मामला: मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत

नई दिल्ली. दिल्ली शराब घोटाले (Delhi Excise Policy case) में सजा काट रहे पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली. ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मनीष सिसोदिया को राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया. आज उनकी न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है. राउज ऐवेंन्यु कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 23 मई तक बढ़ा दिया है. इतना ही नहीं कोर्ट ने ED से मनीष सिसोदिया को चार्जशीट की ई कॉपी भी देने को कहा है.

मालूम हो कि एक्साइज पॉलिसी मामले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी जांच कर रही है. शराब घोटाला मामले में पहेल मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. इसके बाद ईडी ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया. 23 फरवरी से सिसोदिया दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं.

ED ने पेश की थी 2100 पन्‍नों की चार्जशीट
इससे पहले ED ने राउज़ एवेन्यु कोर्ट में 2100 पन्‍नों की रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट (RUD) सहित 271 पन्नों की मुख्य ऑपरेटिव पार्ट शामिल करते हुए सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी. आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ CBI भी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. ईडी के द्वारा इस मामले में कुल तीन चार्जशीट दायर किया गया है. इससे पहले 6 जनवरी को दायर हुए दूसरे सप्लीमेंट्री चार्जशीट में 8 लोगों को आरोपी बनाया गया था.

इससे पहले आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली की अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज हो गई थी. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एमके नागपाल ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. आबकारी नीति मामले में ED ने मनीष सिसोदिया को 9 मार्च को गिरफ्तार किया था. ईडी ने कहा था कि जांच ‘महत्वपूर्ण’ चरण में है और आप के वरिष्ठ नेता ने यह दिखाने के लिए मनगढ़ंत ई-मेल तैयार किये थे कि नीति को सार्वजनिक स्वीकृति हासिल थी.

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