राजनांदगांव। मामला थाना छुरिया के अपराध क्रमांक- 144/2023 धारा 376 (2) (ढ), 506 भादवि 4, 6 पाक्सो एक्ट के प्रकरण की नाबालिक पीड़िता को आरोपी नरेन्द्र कुमार साकरे पिता भानूराम साकरे उम्र 18 वर्ष 24 दिन निवासी ग्राम जैतगण्डरा पुलिस चौकी जोब थाना छुरिया के द्वारा विगत 2 वर्ष से नाबालिक जानकर, अपने प्रेमलाज में फंसाकर जबरदस्ती बालात्कर कर रहा था। आरोपी द्वारा को 15 मई को भी पीड़िता के साथ जबरदस्ती बालात्कार किया है एवं किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने कि रिपोर्ट पर उक्त आरोपी के विरूद्ध थाना छुरिया में अपराध धारा सदर कायम कर विवेचना में लिया गया था। कायमी दिनांक से आरोपी अपने सकूनत से लगातार फरार था आरोपी के मोबाईल नंबर का सायबर सेल की मदद से लगातार लोकेश न प्राप्त पता तलाश किया जा रहा था। इसी कड़ी में आज 29 मई को मुखबीर से ज्ञात हुआ कि आरोपी नरेन्द्र कुमार साकरे अपने घर ग्राम जैतगुण्डरा आया हुआ है कि सूचना पर वरिष्ठ अधिकारीगण से दिशा-निर्देश प्राप्त कर थाना प्रभारी निरीक्षक सी.आर. चन्द्रा के नेतृत्व में त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी हेतु पुलिस बल रवाना कर आरोपी को उसके सकूनत से घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी को थाना लाकर पुछताछ करने पर आरोपी द्वारा जुर्म करना स्वीकार करने पर आज गिरफ्तार कर नायिक अभिरक्षा में भेज गया।
समस्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक श्री सी.आर. चन्द्रा, सउनि मेघनाथ सिन्हा, प्र.आर. 799 संतोष नायक, आर. 1588 दशवंत पटेल का विशेष योगदान रहा।