
RBI Penalty News: भारतीय रिजर्व बैंक ने एक कंपनी पर भारी जुर्माना लगाया है। यह कंपनी लोगों को कर्ज देने का काम करती है. रिजर्व बैंक ने यह जुर्माना नियमों के उल्लंघन के लिए लगाया है। केंद्रीय बैंकों का कहना है कि त्रिशूर स्थित गोल्ड लोन कंपनी पर यह जुर्माना रेगुलेटरी कंप्लायंस में कमियों के कारण लगाया गया है.
किस कंपनी पर जुर्माना लगाया गया है
भारतीय रिजर्व बैंक ने मणप्पुरम फाइनेंस पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने एनबीएफसी नियमों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि इसका मतलब किसी लेनदेन को प्रभावित करना नहीं है. वहीं, किसी सौदे पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।
सेंट्रल बैंक ने जारी किया निर्देश
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कंपनी की वित्तीय स्थिति की जांच के लिए मार्च 2021 तक निरीक्षण किया था। इसके बाद कंपनी की स्थिति के बारे में पूरी रिपोर्ट तैयार की गई और निर्देश दिए गए। इसके तहत नियमों का उल्लंघन भी पाया गया, जिसके चलते केंद्रीय बैंक ने कंपनी पर जुर्माना लगाया। साथ ही बैंक ने कंपनी से 90 दिनों से अधिक समय से बकाया गोल्ड लोन खाते को अलग करने को भी कहा है।
रिजर्व बैंक को और क्या गलत लगा
केंद्रीय बैंक ने कहा कि 2011 के बाद से कंपनी ने कुछ खातों में अनिवार्य ऋण राशि का रखरखाव भी सुनिश्चित नहीं किया है। इसके साथ ही रिजर्व बैंक को और भी कई दिक्कतें मिली हैं। आरबीआई ने कहा कि यह कार्रवाई कंपनी के असंतोष की प्रतिक्रिया पर आधारित है।
गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर बैंकों और वित्त कंपनियों की वित्तीय स्थिति और नियमों के उल्लंघन की जांच करता रहता है। रिजर्व बैंक को अगर किसी तरह की दिक्कत लगती है तो वह उन पर जुर्माना या प्रतिबंध संबंधी कार्रवाई करता है.

