रायपुर। वन्यजीव हिरण के सिंग और खाल की तस्करी करते 4 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है. जानकारी के मुताबिक एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि मोटर सायकल सवार दो व्यक्ति अपने पास वन्यजीव हिरण के सिंग एवं खाल रखें है तथा ग्राम गोढ़ी से होते हुए मंदिर हसौद के रास्ते रायपुर की ओर आ रहे है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर/अपराध अभिषेक माहेश्वरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नीरज चन्द्राकर एवं नगर पुलिस अधीक्षक माना कल्पना वर्मा द्वारा प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी मंदिर हसौद को आरोपियों को वन्यजीव हिरण के सिंग एवं खाल के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना मंदिर हसौद पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मंदिर हसौद क्षेत्रांतर्गत ग्राम नवागांव स्थित अंडरब्रीज के पास तस्करों को पकड़ने हेतु नाकाबंदी पाईंट लगाया गया। इसी दौरान मुखबीर द्वारा बताये दोपहिया वाहन एवं उसमें सवार 02 व्यक्तियों को आता देख टीम के सदस्यों द्वारा दोपहिया वाहन को रोकवाया गया, वाहन में सवार दोनों व्यक्तियों से पूछताछ करने पर व्यक्तियों ने अपना नाम भूपेन्द्र कुमार साहू एवं फागूराम यादव निवासी आरंग रायपुर का होना बताया गया। टीम के सदस्यों द्वारा उनके पास रखें बोरी की तलाशी लेने पर बोरी में वन्यजीव हिरण का 02 नग सिंग एवं 01 नग खाल रखा होना पाया गया। हिरण के सिंग एवं खाल के संबंध में पूछताछ करने पर उनके द्वारा अपने 02 अन्य साथी महासमुंद निवासी लिलेश साहू एवं भीषम बरिहा द्वारा उन्हें विक्रय करने हेतु हिरण के सिंग एवं खाल को देना बताया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपी लिलेश साहू एवं भीषम बरिहा की भी पतासाजी कर दोनों को पकड़ा गया।
वन्य जीव हिरण के सिंग एवं खाल रखने के संबंध में चारों से वैध दस्तावेज की मांग करने पर उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध रूप से रखें 02 नग हिरण के सिंग एवं 01 नग खाल तथा तस्करी में प्रयुक्त 01 नग मोटर सायकल जुमला कीमती लगभग 4,00,000/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना मंदिर हसौद में अपराध क्रमांक 335/2023 धारा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 51 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई। आरोपियों द्वारा वन्य जीव हिरण के सिंग एवं खाल को कहां से लाया गया है, इस संबंध में आरोपियों से विस्तृत पूछताछ की जा रहीं है।
गिरफ्तार आरोपीगण भूपेन्द्र कुमार साहु पिता जामा राम साहु उम्र 37 साल निवासी ग्राम देवरी थाना आरंग जिला रायपुर, फागुराम यादव पिता फेरू राम यादव उम्र 36 साल निवासी ग्राम गुल्लु पारा थाना आरंग जिला रायपुर, लिलेश साहू पिता अनिरूद्ध साहू उम्र 31 साल निवासी ग्राम सिनोधा, पटेवा जिला महासमुंद, भीषम बरिहा पिता कंसू राम बरिहा उम्र 32 साल निवासी ग्राम सिनोधा, पटेवा जिला महासमुंद।