Modi Surname Case: मोदी सरनेम केस में कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी बड़ा झटका लगा है. गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है. अब अपील खारिज होने की वजह से राहुल गांधी की 2 साल की सजा बरकरार रहेगी. राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में सूरत कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी. गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 केस पेंडिंग हैं. इस केस के दायर होने के बाद भी दूसरे केस उनके खिलाफ दायर हुए. एक केस वीर सावरकर के पोते की ओर से भी दाखिल किया गया है.
गुजरात हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि ऐसे में दोषी ठहराए जाने का फैसला उनके साथ नाइंसाफी नहीं कहा जा सकता. उन्हें दोषी ठहराए जाने का फैसला बिल्कुल सही है. हमें निचली अदालत के आदेश में दखल देने का कोई औचित्य नजर नहीं आता. अब राहुल गांधी के पास विकल्प सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जाने का है.