छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग में 200 सुपरवाइजरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू

30 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन

छत्तीसगढ़ में महिला एवं बाल विकास विभाग में केवल महिला सुपरवाइजरों की भर्ती होने जा रही है। 200 पदों के लिए हो रही इस भर्ती की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सीधी और परिसीमित दोनों तरह की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 30 दिसंबर की आधी रात तक किया जा सकेगा। सीधी भर्ती के लिए 100 पद और परिसीमित भर्ती के लिए 100 पद आरक्षित किए गए हैं। परिसीमित पद के लिए केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही आवेदन कर सकती हैं।

व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने आवेदन के विस्तृत निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक इन सुपरवाइजर पद पर केवल छत्तीसगढ़ की मूल निवासी महिलाएं ही आवेदन कर पाएंगी। इसके लिए 30 दिसंबर को रात 11.59 बजे तक व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाइट https://vyapam.cgstate.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदकों को 50 रुपए शुल्क के साथ 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक त्रुटि सुधार का समय दिया गया है। इसकी परीक्षा 23 जनवरी 2022 को दो पालियों में आयोजित की जानी है। पहली पाली में सुबह 9 बजे से 12.15 बजे तक खुली सीधी भर्ती के लिए होगी। दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से 5.15 बजे तक परिसीमित सीधी भर्ती के आवेदकों की परीक्षा ली जाएगी।

खुली भर्ती के लिए यह होगी शैक्षणिक योग्यता

खुली सीधी भर्ती वाले सुपरवाइजर पद पर आवेदन के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समतुल्य उपाधि को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय किया गया है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक स्नातक पास होना जरूरी है। यानी इस साल स्नातक अंतिम वर्ष में पढ़ाई कर रही छात्रा आवेदन नहीं कर सकती।

परीसीमित भर्ती के लिए हायर सेकेंडरी पास

वहीं परीसीमित सीधी भर्ती वाले पदों पर आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 से 12वीं अथवा हायर सेकेंडरी पास तय है। यहां भी शर्त वही है कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि यानी 30 दिसंबर तक हायर सेकेंडरी का प्रमाणपत्र होना चाहिए। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 10 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। इसकी गणना एक जनवरी 2021 के आधार पर की जानी है। दस्तावेजों के परीक्षण के दौरान भी वह सेवा में होनी चाहिए।

18 से 45 वर्ष तक की महिलाएं कर सकेंगी आवेदन

व्यापमं के मुताबिक आवेदन की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष निर्धारित है। 40 वर्ष की आयु तक के लोग आवेदन के पात्र होंगे। लेकिन आरक्षित वर्गों और महिलाओं को आयु सीमा में जो छूट दी गई है वह भी मिलेगी। इसके बाद भी अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

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