अवैध गांजा मामले में आरोपी को सजा

राजनांदगांव। अवैध रूप से गाँजा रखकर बिक्री करने के मामले में आरोपी को 2 वर्ष का सश्रम कारावास सहित बीस हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, 31 जनवरी 2017 को थाना डोंगर- गांव को मुखबिर के जरिये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति मोटर सायकल में एक प्लास्टिक बोरी में गांजा लेकर बिक्री करने राजनांदगांव से करियाटोला आने वाला है। सूचना पर थाना डोंगरगांव द्वारा विधिवत् कार्यवाही करते हुए हमराह स्टॉफ के मौके पर नाकाबंदी कर आने-जाने वाले गाड़ियों को चेक किया गया। चेंकिग के दौरान एक व्यक्ति मोटर सायकल में आया जिसे रोककर पूछताछ करने पर अपना नाम कुलदीप पटेल पिता शंकर पटेल, उम्र 25 साल निवासी पुराना ढाबा राजनांदगांव बताया गया। उसके पास रखी प्लास्टिक बोरी की तलाशी करने पर बोरी के अंदर हरा पत्तीदार बीजयुक्त मादक पदार्थं गांजा बरामद हुआ। विधिवत् कार्यवाही करते हुए कुलदीप के कब्जे से 1100 ग्राम गांजा जप्त किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भेजा गया था। थाना डोंगरगांव द्वारा संपूर्ण विवेचना उपरान्त चालान विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
न्यायालय माननीय विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट), राजनाँदगाँव पीठासीन न्यायाधीश ‘श्रीमती सत्यभामा अजय दुबे’ द्वारा विचारण उपरान्त मामले में 12 अक्टूबर निर्णय घोषित कर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप सिद्ध पाते हुये अभियुक्त कुलदीप पटेल को धारा 20 (ख)(II)(ख) नारकोटिक्स एक्ट, 1985 के तहत् गुनहगार ठहराते हुये 02 वर्ष (दो) का सश्रम कारावास तथा 20000 रूपये (बीस हजार रूपये) का जुर्माना तथा जुर्माना की राशि अदा न किये जाने की स्थिति में छः माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगताये जाने का दण्डादेश पारित किया गया। मामले में छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस एक्ट) राजनाँदगाँव धन्नू लाल सेन ने पैरवी की।

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