राजनांदगांव। चौकी मोहारा क्षेत्र अंतर्गत प्रार्थी द्वाराबीते 19 सितंबर को पुलिस चौकी मोहारा उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिक लड़की उम्र 17 साल 3 माह को अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले गया है की रिपोर्ट पर पुलिस चौकी मोहारा में अपराध क्रमांक 501/ 24 धारा 137(2) बी एन एस पंजीबद्ध कर विवेचना रही लिया गया मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक दीपक झा, पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग महोदय द्वारा त्वरित निराकरण हेतु आवश्यक निर्देश दिया गया पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आई यू सी ए डबल्यू मुकेश ठाकुर,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस डोंगरगढ आशीष कुंजाम के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी डोंगरगढ़ के नेतृत्व में अपहृत नाबालिक बालिका एवं अज्ञात आरोपी की लगातार पतासाजी की जा रही थी जो मुखबीर सूचना मिली कि आरोपी नाबालिक पीड़िता को हैदराबाद क्षेत्र अंतर्गत रखा है, जानकारी मिलने पर तत्काल टीम रवाना किया गया नाबालिक बालिका को आरोपी जगदेव वर्मा पिता कन्हैया वर्मा उम्र 24 साल साकिन रेंगाकठेरा के कब्जे से बरामद किया गया। आरोपी द्वारा नाबालिक बालिका को वैध संरक्षण से भगाकर ले जाने एवं जबरन शारीरिक संबंध बनाना स्वीकार करने से प्रकरण में धारा 64(2)( ड)बीएनएस 4, 6 पाक्सो एक्ट जोड़ी गई तथा घटना में प्रयुक्त बोलेरो वाहन क्रमांक cg07 BL 3897 जप्त कर चालक सहयोग करने वाले आरोपी अजय वर्मा पिता भागवत प्रसाद वर्मा उम्र 22 साल निवासी, झंडा तालाब को गिरफ्तार कर आरोपीगण को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी मोहारा ढाल सिंह साहू, प्रधान आरक्षक 214 महादेव साहू, महिला आरक्षक 940 सुषमा,आरक्षक 1362 ऋषि दास मानिकपुरी ,1431 मनीराम ठाकुर ,1586 मनीष सोनकर ,1808 राजाराम बारले की सराहनीय भूमिका रही।