राजनांदगांव। प्रार्थी गौरसिंग पिता जीतलाल निर्मलकर साकिन छछानपहरी थाना अं. चौकी की लडकी उम्र 23 साल जो चन्द्रपुर महाराष्ट्र में काम करने गई थी जिसके मोबाईल नंबर पर आरोपी कोमल प्रसाद पिता अशोक कुमार वैष्णव उम्र 25 साल साकिन घोघरा थाना तखतपुर जिला बिलासपुर का अपने मोबाईल नं. 80856-93376 के माध्यम से फेस बुक के जरिये संपर्क कर दोस्ती किया तथा उसके साथ नजदीकी बनाकर अपने प्रेम जाल में फसा कर मोबाईल फोन के माध्यम से अश्लील फोटो तैयार किया, जब लडकी का विवाह दुसरे लडके से तय हुआ तब रिश्ता तय होने की जानकारी होते ही, रिश्ता तोड़ने के नियत से आरोपी के द्वारा अपने मोबाईल से बनाई गई अश्लील फोटो को लडकी के प्रार्थी पिता के मोबाईल में अश्लील फोटो भेजकर प्रार्थी एवं उसके परिवार को अपमानित किया गया। प्रार्थी के रिपोर्ट पर शिकायती मोबाईल नं. 80856-93376 आरोपी के खिलाफ अपराध कमांक 162/2021 धारा 354 (ग).509 (ख) भादवि 67 (ए) आईटी एक्ट का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया तथा मामला महिला संबंधी होने से मामले की जांच को गंभीरता से लेते हुए विवेचना की जा रही थी। इसी दौरान आरोपी के पतातलाश हेतु लगाये गये मुखबीर से आरोपी कोमल वैष्णव के अपने ग्राम घोघरा में देखे जाने की सुचना मिली जिससे वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। बाद पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मानपुर पुपलेश कुमार, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अंबागढ़ चौकी अर्जुन कुर्रे के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी अं. चौकी निरीक्षक कार्तिकेश्वर जांगड़े द्वारा विशेष टीम गठीत कर बिलासपुर तखतपुर, मुगेली, लोरमी सुचना तस्दीक व आरोपी पतासाजी हेतु भेजा गया। जो आरोपी कोमल प्रसाद पिता अशोक कुमार वैष्णव उम्र 25 साल साकिन घोघरा थाना तखतपुर जिला बिलासपुर का उज्जैन (मध्य प्रदेश) भागने की फिराक में था, जिसे भेजे गये टीम द्वारा तलाश करते हुए सिरगिट्टी थाना क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम तिफरा काली मंदिर के पास से अभिरक्षा में लिया जाकर थाना अंबागढ़ चौकी लाया गया। जिससे पुछताछ करने पर अपराध घटना कारित करना स्वीकार करने से घटना में प्रयुक्त मोबाईल मय सीम के जप्त कर आरोपी को आज विधिवत गिरफ्तार कर मामला अजमानती होने से ज्युडिशियल रिमांड पर माननीय जेएमएफसी न्यायालय अं. चौकी पेश किया गया। जो न्यायालय के आदेश से जेल भेजा गया है।