आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा परिवहन करने वालों पर की गई कार्रवाई

– दो प्रकरणों में 2 लाख 25 हजार रूपए के 270 बल्क लीटर अवैध मदिरा किया गया जप्त
राजनांदगांव। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देशानुसार जिले में अवैध शराब विक्रेता एवं परिवहन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जिसके अंतर्गत 16 सितम्बर 2021 को सूचना मिलने पर आबकारी विभाग द्वारा विकासखंड राजनांदगांव के फरहद चौक में नाका लगाकर दो प्रकरणों में 270 बल्क लीटर 30 पेटी मध्यप्रदेश राज्य में निर्मित विदेशी मदिरा गोवा व्हिस्की अवैध मदिरा परिवहन करते हुए जप्त किया गया। जिसकी कीमत 2 लाख 25 हजार रूपए है। जिसमें चार आरोपी को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 2 लाख रूपए की चारपहिया एवं 30 हजार रूपए की दुपहिया वाहन जप्त किया गया।
सहायक आयुक्त आबकारी नवीन प्रताप सिंह तोमर ने बताया कि पहले प्रकरण में चारपहिया वाहन मारूति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर बिना नंबर कार में पावर हाऊस भिलाई निवासी सोनू उर्फ जय यादव एवं हाउसिंग बोर्ड कालीबाड़ी भिलाई निवासी राकेश पवार के आधिपत्य वाहन से 27 गत्ते के कार्टून में रखे प्रत्येक कार्टून 50-50 नग कुल 1350 पाव विदेशी मदिरा व्हिस्की केवल मध्यप्रदेश राज्य में विक्रय हेतु वैध का लेबल लगा कुल मात्रा 243 बल्क लीटर अवैध रूप से परिवहन करते जप्त किया गया। एक अन्य प्रकरण में मोटर साइकिल क्रमाक सीजी-08-एएल-4974 में ग्राम रामपुर निवासी डिगम्बर ठाकुर एवं कोटरासरार निवासी मनीष कुमार कश्यप के आधिपत्य से एक प्लास्टिक की बारी में भरकर रखें 150 नग पाव विदेशी मदिरा गोवा व्हिस्की मध्यप्रदेश राज्य वैध का लेबल लगा कुल मात्रा 27 बल्क लीटर अवैध रूप से परिवहन करते जप्त किया गया। आरोपियों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) क (2), 36,59 (क) के तहत दण्डनीय गैरजमानतीय अपराध होने पर प्रकरण कायम किया गया। कार्रवाई के दौरान सहायक जिला आबकारी अधिकारी वृत्त राजनांदगांव (ब)निरूपमा लोन्हारे, आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त खैरागढ़ यीवरेश कुमार, आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त घुमका जितेश्वरी अलेन्द्र एवं आबकारी आरक्षक राकेश दुबे, सुरेन्द्र झारिया, दीपक गुप्ता उपस्थित थे।

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