हार्दिक पंड्या और नताशा के तलाक के बाद बेटे अगस्त्य की कस्टडी किसे मिलेगी, हो गया तय …

Hardik-Natasa Divorce: टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और नताशा स्टेनकोविक का तलाक हो गया है. 18 जुलाई को हार्दिक पांड्या ने इंस्टाग्राम पोस्ट से इस खबर पर मुहर लगाई. 4 साल साथ रहने के बाद दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है. अब सवाल ये है कि उनके बेटे अगस्त्य की देखभाल कौन करेगा? इसका जवाब पांड्या ने अपनी पोस्ट में दिया है. पांड्या ने बताया कि वे और नताशा दोनों को पेरेंट्स बनकर अगस्त्य की देखभाल करेंगे.

हार्दिक ने पोस्ट में किया लिखा?

हार्दिक पांड्या ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट में लिखा कि ‘चार साल साथ रहने के बाद, नताशा और मैंने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया है. हमने अपनी पूरी कोशिश की इस रिश्ते को बचाने के लिए और अपना सब कुछ लगा दिया, लेकिन अब हमें लगता है कि हम दोनों के लिए यही सही फैसला है. ये हमारे लिए बेहद मुश्किल फैसला था, साथ में बिताए खुशी के पल, आपस की रिस्पेक्ट और एक दूसरे का साथ, जो भी हमने साथ में बिताया और एंजॉय किया, एक फैमिली के तौर पर आगे बढ़े.’

बेटे को लेकर क्या बोले हार्दिक पांड्या?

हार्दिक ने पोस्ट में बेटे अगस्त्य का भी जिक्र किया. उन्होंने लिखा ‘हम अगस्त्य को अपनी जिंदगी में पाकर खुशकिस्मत हैं, जो हमेशा ऐसे ही हमारी जिंदगी का आधार रहेगा. हम दोनों ही मिलकर उसकी देखभाल करेंगे. हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसे दुनिया की सारी खुशियां मिले और उसकी खुशी के लिए हम जो कर सकें करेंगे. हम उम्मीद करते हैं कि आपका सपोर्ट मिलेगा और आप हमारी प्राइवेसी को इस मुश्किल घड़ी में समझ सकेंगे.’

फिलहाल कहां है बेटा?

बेटा अगस्त्य फिलहाल अपनी मां नताशा के पास है. वो उसे लेकर सर्बिया लौट गई हैं. नताशा के घर पहुंचने के बाद पांड्या ने तलाक लेने की जानकारी वाली पोस्ट शेयर की. पिछले दिनों एयरपोर्ट पर नताशा और अगस्त्य दोनों को साथ देखा गया था. बता दें कि नताशा एक मॉडल हैं, उनका जन्म 4 मार्च 1992 को सर्बिया के पोजरेवाक में हुआ था. साल 2012 में वो बॉलीवुड में काम करने के लिए भारत आई थीं.

किसके पास रहेगा बेटा?

हार्दिक-नताशा के बेटे अगस्त्य की उम्र 4 साल है. उसका जन्म 30 जुलाई 2021 को हुआ था. कानून के जानकारों का कहना है कि बेटे की उम्र अभी कम है, इसलिए वो फिलहाल अपनी मां के पास ही रहेगा. हार्दिक आपसी सहमति या फिर कोर्ट की अनुमति लेकर उनसे मिल सकते हैं.

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