नई दिल्ली. आरबीआई ने बताया है कि 19 मई 2023 तक जितने 2000 के नोट सर्कुलेशन में थे उनमें से 97.26 फीसदी बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए हैं. 19 मई तक 3.56 लाख करोड़ की वैल्यू के 2000 वाले नोट सर्कुलेशन में थे. 30 नवंबर 2020 तक केवल 9,760 करोड़ रुपये की वैल्यू के 2000 वाले नोट सर्कुलेशन में रह गए हैं. आरबीआई ने एक बयान जारी कर यह बात कही है.
आरबीआई ने 19 मई 2023 को 2000 रुपये के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने की घोषणा की थी. केंद्रीय बैंक ने इसके पीछे क्लीन नोट पॉलिसी का हवाल दिया था. हालांकि, 2000 के नोट को अमान्य नहीं किया गया था. इसके बाद करीब 4 महीने का समय 2000 के नोट वापस करने या बदलवाने के लिए दिया गया था. पहले अंतिम तारीख 30 सितंबर रखी गई. बाद में इसे 7 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया. तब तक नोट किसी भी बैंक या आरबीआई के 19 इश्यू ऑफिस में बदले जा सकते थे.
अब कैसे बदले जा रहे नोट
अब 2000 रुपये के नोट आप आरबीआई के 19 इश्यू ऑफिस के जरिए भेज सकते हैं. ये ऑफिसेज, दुल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता समेत देश के प्रमुख शहरों में स्थित हैं. इसके अलावा आप इंडिया पोस्ट के जरिए भी नोट को आरबीआई के ऑफिस भेज सकते हैं. ऐसा करते समय इस बात का ध्यान रखें कि प्रक्रिया पूरी तरह सही हो और वैलिड पहचान पत्र के साथ होना चाहिए. पहचान पत्र में पैन कार्ड, आधार कार्ड व ड्राइविंग लाइसेंस मान्य हैं. नोट जमा करने के बाद उतनी वैल्यू आपके अकाउंट में दिखने लगेगी.
क्यों आए और क्यों गए 2000 के नोट
2000 के नोट को क्लीन नोट पॉलिसी के तहत सर्कुलर से बाहर किया गया था. इसे 2016 में नोटबंदी के बाद मार्केट में कैश की कमी को जल्दी पूरा करने के लिए लाया गया था. 500 व 1000 रुपये के नोट बंद होने के कारण बाजार में कैश की कमी हो गई थी. लेकिन जब 500 व अन्य डिनोमिनेशन के नोट पर्याप्त में मार्केट में आ गए तो 2000 रुपये के नोट का काम भी खत्म हो गया. इसलिए 2018-19 में 2000 के नोट की छपाई बंद कर दी गई. आरबीआई ने कहा है कि 2000 के नोट अब भी वैध हैं.