अमृत मिशनः कार्य की धीमी गति से होने पर आयुक्त ने एजेंसी को थमाई नोटिस

राजनांदगांव। मिशन अमृत जल प्रदाय योजनांतर्गत नगर निगम सीमा क्षेत्र में चल रहे अमृत मिशन के कार्यो के तहत नगर में बिछाये जा रहे पाईप लाईन कार्य में सिनेमा लाईन, सदर बाजार क्षेत्र में चल रहे पाईप लाईन विस्तार कार्य का निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने निरीक्षण किया और कार्य में धीमि गति पर कार्य एजेंसी एस.एम.सी. इन्फ्रा स्ट्रक्चर प्रा. लि. थाणे को नोटिस जारी किया।
आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने अमृत मिशन योजनांतर्गत शहर में बिछाये जा रहे पाईप लाईन कार्य में सिनेमा लाईन, सदर लाईन क्षेत्र का निरीक्षण किया और कार्य की धीमि गति पर एवं कई स्थानों पर सुरक्षा मापण्डों का पालन नहीं किये जाने से दुर्घटना की संभावना को ध्यान में रखते हुये संबंधित एजेंसी को नोटिस जारी किया और कहा कि जल प्रदाय योजना से संबंधित समस्त कार्य समय पर पूर्ण करने निगम द्वारा कई बार पत्राचार किया गया है। किन्तु संबंधित फर्म के द्वारा कार्य में गति नहीं लाई गयी। उन्होंने कहा कि आशा अनुरूप कार्य में प्रगति नहीं होने पर योजना अनुसार निर्धारित समय अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जा रहा है। जिससे अमृत मिशन योजना के क्रियान्वयन समय अवधि में पूर्ण नहीं हो पायेगी, यह नियम शर्तो का उल्लंघन है।
आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने कहा कि शहर में बिछाये जा रहे पाईप लाईन कार्य के संबंध में भी अनेकों बार निर्देश दिये गये है कि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि कर कार्य में गति लाया जाये पर कार्य तेजी से नहीं हो पा रहा है और पाईप लाईन बिछाने के लिये गढ्डे खोदे जाते है उसे भी समय में फिलिंग नही किया जाता, न ही मलमा उठाया जाता है। जिससे भी जनमानस में नाराजगी होती है। बरसात में गढ्डा्रें में पानी भरने पर दुर्घटना की संभावना बने रहती है। इन बातो को ध्यान में रखते हुये संबंधित एजेंसी को कार्य में प्रगति लाकर निर्धारित समयाधि 31 दिसम्बर 2021 तक कार्य पूर्ण करने नोटिस जारी किया गया है। उन्होने कहा कि कोरोना काल को ध्यान में रखते हुये पूर्व में समय अवधि में वृद्धि भी की गयी थी किन्तु अब भी कार्य में तेजी नहीं लायी गयी, जिसके कारण समय अवधि में कार्य पूर्ण किया जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि संबंधित एजेंसी एस.एम.सी. इन्फ्रा स्ट्रक्चर प्रा. लि. ठाणे के द्वारा समय अवधि की मांग की गयी तो अनुबंध की पेनाल्टी प्लॉज को ध्यान में रखते हुये पेनाल्टी अधिरोपित की जायेगी। जिसके लिये एजेंसी स्वयं जिम्मेदार होगी।

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