शादी का झांसा देकर आरोपी द्वारा प्रार्थिया को बहला फुसलाकर कर किया गया था दुष्कर्म
राजनांदगांव। मामला जिले के डोंगरगढ़ थाना का है। बीते 19 मई प्रार्थिया ने को रिपोर्ट दर्ज करायी कि,आरोपी राहुल यादव जो अपने आप को म०प्र० का रहने वाला बताता है, जिससे 1 वर्ष पूर्व इस्टाग्राम के माध्यम से जान पहचान हुई। दोनो आपस में बातचीत करते थे। 2 अगस्त 2022 को राजनांदगांव आकर डोंगरगढ़ ले जाकर शादी का झांसा देकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। मेरे द्वारा शादी करने कहने पर इंकार कर रहा है और अपना सही नाम पता नही बता रहा है कि, रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 294/2023 धारा 376,(2)(एन) भादवि कायम कर विवेचना मे लिया गया है।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले के मार्गदर्शन पर पुलिस अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़ प्रभात पटेल के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी डोंगरगढ़ एमन कुमार साहू के नेतृत्व में टीम गठित कर प्रार्थिया द्वारा दिये गये इस्टाग्राम चेटिंग के स्कीन सॉट व नंबरो की जांच सायबर सेल की मदद से करने पर आरोपी म०प्र० हरदा का निवासी होना पता चला। जिनकी गिरफ्तारी के लिये तत्काल टीम म.प्र. हरदा रवाना किया गया। आरोपी के निवास पर हरदा पुलिस की मदद से घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया गया। जिसमें आरोपी राहुल यादव पिता स्व. शिव नारायण उम्र 22 साल निवासी बारंगी थाना छीपाबंड जिला हरदा मध्यप्रदेश को पकड़ा गया। हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अपराध करना स्वीकार किया,आरोपी का कृत्य अपराध धारा सदर का घटित करना पाये जाने से आज 25 मई विधिवत गिरफ्तार कर ज्यूडिसियल रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया, जेल वारंट प्राप्त होने पर जेल भेजा गया। उक्त कार्यवाही सउनि ठगिया चंद्रवंशी, सउनि तुलाराम बांक, आरक्षक 1689 रोहित सिंह, आरक्षक 1639 श्रीनिवास राव की भूमिका सराहनीय रहा।