कथित शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है. CBI केस में गिरफ्तारी के खिलाफ और इसी केस में जमानत के लिए दायर उनकी याचिकाओं को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने कहा कि केजरीवाल जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं.
हाई कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं है और यह नहीं कहा जा सकता है कि CBI ने उन्हें बिना किसी कारण गिरफ्तार किया. केजरीवाल को CBI ने 26 जून को ED की हिरासत में रहते हुए गिरफ्तार किया था. सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है. CBI केस में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड पर भेजने के निचली अदालत के फैसले को केजरीवाल ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.
कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. लोकसभा चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी. ED और CBI ने केजरीवाल को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है. आम आदमी पार्टी इन आरोपों को खारिज करती रही है. पार्टी का कहना है कि दिल्ली सर