वेटिंग टिकट पर सफर करने वाले यात्रीगण ध्यान दें: रेलवे ने नियम में किया ये बड़ा बदलाव….

Indian Railway Waiting Ticket New Rules: भारतीय रेलवे ने वेटिंग टिकट लेकर ट्रेन में यात्रा करने वालों पर 1 जुलाई से शिकंजा कस दिया है। अगर कोई यात्री वेटिंग टिकट के साथ यात्रा करते हुए पकड़ा जाएगा तो टीटी न सिर्फ भारी भरकम पेनाल्टी लगाएगा बल्कि उसे बीच रास्ते में उतार देगा। इसका आप विरोध भी नहीं कर पाएंगे। वेटिंग टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए नियमों को आगे और भी सख्त किया जा सकता है। अगर आप भी यात्रा करने वाले हैं तो पहले ये खबर को पढ़ लेंः-

पहले आपको ये बता दें रेलवे के नियमों के अनुसार अगर किसी ने काउंटर से एसी टिकट खरीदा है और वह वेटिंग में है तो वह एसी कोच में सफर कर सकता है। ऐसे ही अगर काउंटर से स्लीपर कोच का वेटिंग टिकट खरीदा है तो वह स्लीपर में सफर कर सकता है। वहीं अगर किसी ने ऑनलाइन टिकट करवाया है,और वह वेटिंग में है तो ऑनलाइन टिकट पर सफर नहीं कर सकता है क्योंकि अगर वह कंफर्म नहीं होता तो वह कैंसिल हो जाता है।

वहीं इस नियम को लेकर रेलवे को कहना है कि वेटिंग टिकट पर कोई भी यात्री यात्रा नहीं कर सकता और यह नियम अभी का नहीं है बल्कि अंग्रेजों के जमाने का है, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है।

वहीं अब खबरें है कि रेलवे नियम को सख्ती से लागू कर सकता है। अगर कोई वेटिंग टिकट लेकर ट्रेन में यात्रा करता हुआ पाया गया तो उसे पर 440 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही टीटीई उसे ट्रेन से उतार भी सकता है। टीटीई को ऐसे यात्रियों को जनरल डिब्बे में भेजने का भी अधिकार होगा।

चेकिंग स्टॉफ करेगा सख्ती

अब तक विशेष श्रेणी का वेटिंग काउंटर टिकट लेकर रेल यात्री सफर कर लेते हैं। साथ ही एक पीएनआर पर एक सीट कंफर्म होने पर वेटिंग के सभी अन्य यात्री भी सफर कर लेते थे। इस कारण स्लीपर और एसी कोच में तय सीट के मुकाबले अधिक यात्री हो जाते थे। यात्री सुविधाओं और सुरक्षा को लेकर रेलवे ने चेकिंग से जुड़े स्टाफ को ट्रेनों में लगा दिया है। जिससे व्यवस्थाएं बनीं रहें।

कंफर्म टिकट के बारे में किया जा रहा अनाउंसमेंट

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि सूचना के लिए अब रेलवे स्टेशनों पर अनाउंसमेंट करके लोगों को जानकारी दी जा रही है कि कोई भी यात्री बिना कंफर्म टिकट के स्लीपर व एसी कोच में यात्रा न करें। यदि कोई ऐसा करता पाया जाता है तो पेनाल्टी देनी होगी।

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