रायपुर। एक जनवरी से रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में एक महीने तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। यातायात पुलिस जहां इस दौरान लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का काम कर रही है।
वहीं, परिवहन विभाग ने दोपहिया या चार पहिया वाहन चलाते नाबालिगों के पकड़े जाने पर 25 वर्ष की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उनके अभिभावक को तीन साल की सजा के साथ 25 हजार रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ेगा।
दरअसल, प्रदेश में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को देखते हुए पुलिस और परिवहन विभाग ने जांच अभियान चलाने का निर्णय लिया है। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के इस प्रावधान को सख्ती से लागू करने के आदेश तैनात अमले को दिए गए हैं।
सारथी पोर्टल पर अपलोड होगी प्रोफाइल
साथ ही दोपहिया, चारपहिया वाहन चलाते पकड़े जाने वाले नाबालिगों की प्रोफाइल तैयार कर संबंधित पुलिस थाना और परिवहन विभाग के सारथी पोर्टल पर लोड करने को कहा गया है। इसके ऑनलाइन होने पर निर्धारित अवधि के पहले ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) के लिए आवेदन करने पर वह खुद-ब-खुद ही रद हो जाएगा।
गौरतलब है कि मोटर वाहन कानून 1989 की धारा 199 अ (5) के अनुसार, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर उनके पालक या वाहन के मालिक दोनों को दोषी माना जाता है। एआईजी ट्रैफिक संजय शर्मा ने बढ़ रहे सड़क हादसों को देखते हुए नाबालिगों को वाहन नहीं देने पर अपील करते हुए यातायात अमले को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
माहभर चलेगा अभियान, कार्रवाई करने के निर्देश
नए साल के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा माह के शुरू होने के बाद नाबालिगों के वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर पुलिस को कार्रवाई करने को कहा गया है। वाहन को जब्त कर स्वजन को तलब करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि 14 से 17 साल तक की उम्र तक किशोर अवस्था में आक्रामक वृत्ति होती है।
इस उम्र के दौरान शरीर के हार्मोन्स में बदलाव होते हैं। इस दौरान कुछ रोमांचकारी, अतिसाहसिक और कुछ अलग करने की इच्छा होती है। हार्मोन और मन पर नियंत्रण का तालमेल नहीं बैठ पाने से अप्रिय घटना होने की आशंका बनी रहती है।