भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सुनवाई से किया इंकार… याचिका ली वापस

रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) के बेटे चैतन्य बघेल (Chaitanya Baghel Case) की ओर से शराब घोटाले में हुई गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई रिट याचिका (नं. 299) पर सोमवार को सुनवाई पूरी हो गई। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने उन्हें हाईकोर्ट में नई याचिका दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट बेंच ने दिया ये निर्देश

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की डबल बेंच ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता पहले प्रॉपर चैनल से होकर हाईकोर्ट जाएं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि आवश्यक प्रक्रिया पूरी किए बिना सुप्रीम कोर्ट नहीं आया जा सकता। चैतन्य बघेल ने गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी। मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल और विवेक तनखा ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की।

चैतन्य बघेल की पेशी आज

न्यायिक रिमांड अवधि समाप्त होने पर कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच चैतन्य को सेंट्रल जेल से रायपुर लेकर पहुंची है। कुछ देर में चैतन्य को ईडी कोर्ट में पेश किया जाएगा। शराब घोटाला मामले में चैतन्य को ईडी ने गिरफ्तार किया था । चैतन्य बघेल 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर पर जेल में थे।

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