स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट मामले में आरोपी बिभव कुमार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. दिल्ली पुलिस ने बिभव कुमार के खिलाफ दर्ज की गई FIR में “सबूतों को गायब करने और गलत सूचना देने” के लिए IPC की एक और धारा जोड़ दी है. 18 मई को बिभव कुमार को गिरफ्तार किया गया था . फिलहाल वह तिहाड़ जेल में बंद है.
दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बिभव कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर स्वाति मालीवाल से मारपीट करने का आरोप है. अधिकारी ने बताया कि मामले में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 201 (अपराध के सबूतों को गायब करना या अपराधी को बचाने के लिए गलत सूचना देना) जोड़ी गई है. धारा 201 में अपराध में सबसे बड़े अपराध के लिए दी गई सजा के छठे हिस्से के बराबर कारावास का प्रावधान है.
बिभव कुमार के खिलाफ 16 मई को गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास करने समेत IPC की कई संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई थी. दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया था कि जब वह CM केजरीवाल से मिलने गई थीं, तब बिभव कुमार ने उन पर पूरी ताकत से हमला किया, उन्हें थप्पड़ मारे और लात मारी.
बिभव को 2 बार मुंबई ले गई थी दिल्ली पुलिस
CM केजरीवाल के आवास से 18 मई को गिरफ्तार किए जाने के समय बिभव कुमार का मोबाइल फोन फॉर्मेट पाया गया था. दिल्ली लौटने से पहले वह मुंबई में थे. पुलिस बिभव कुमार को 2 बार मुंबई ले गई थी. अधिकारी ने कहा कि उन पर शक है कि उन्होंने मुंबई में ही अपना मोबाइल फोन फॉर्मेट किया था, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्होंने इसे कहां फॉर्मेट किया या उन्होंने डेटा किसके साथ शेयर किया. उन्होंने कहा कि पुलिस हिरासत के दौरान बिभव कुमार ने जांच में सहयोग नहीं किया.
एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा कि केजरीवाल के आवास से 3 CCTV डीवीआर एकत्र किए गए थे – 2 एंट्री गेट पर लगे कैमरों से और एक ड्राइंग रूम के बाहर से था. DVR को फॉरेंसिक साइंस लैब में भेजा गया था क्योंकि शक था कि इनके साथ छेड़छाड़ की गई थी. रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.