उनके अलावा रिलायंस होम फाइनेंस (आरएचएफएल) के पूर्व मुख्य अधिकारियों समेत 24 अन्य संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है. उन पर 6 महीने का प्रतिबंध और 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
सेबी ने इस संबंध में 222 पन्नों का आदेश जारी किया है. जांच में पता चला है कि अनिल अंबानी ने आरएचएफएल के अधिकारियों की मदद से पैसों की हेराफेरी की. उन्होंने फंड का खुद इस्तेमाल किया, लेकिन दिखाया कि ये फंड उनसे जुड़ी कंपनियों को लोन के तौर पर दिए गए.
सेबी के आदेश से जुड़े अहम बिंदु
निदेशक मंडल ने ऐसे लोन रोकने और कॉरपोरेट लोन की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए थे, लेकिन कंपनी के प्रबंधन ने इन आदेशों की अनदेखी की.
सेबी ने कहा कि परिस्थितियों को देखते हुए आरएचएफएल को धोखाधड़ी में शामिल व्यक्तियों के बराबर जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए. जबकि अन्य संस्थाओं ने फंड डायवर्जन में मदद की.
शेयरों में 14% तक की गिरावट
सेबी के प्रतिबंध के बाद अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस पावर में गिरावट आई है. रिलायंस इंफ्रा में सबसे ज्यादा करीब 14%, रिलायंस होम फाइनेंस में 5.12% और रिलायंस पावर में 5.01% की गिरावट आई है.