नीरव मोदी को ब्रिटेन की कोर्ट से तगड़ा झटका, भारत लाने का रास्ता साफ

 

भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी (Nirav Modi) को एक और झटका लगा है. प्रत्यर्पण के खिलाफ ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की नीरव मोदी की याचिका यूके की हाईकोर्ट (UK High Court) से खारिज हो गई है. याचिका खारिज होने के बाद नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित किये जाने का रास्ता लगभग साफ हो गया है. बीते महीने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने लंदन हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने भारत प्रत्यर्पण के आदेश के खिलाफ ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अनुमति मांगी थी.

लंदन में ‘रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस’ में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जेरेमी स्टुअर्ट-स्मिथ और न्यायमूर्ति रॉबर्ट जे ने फैसला सुनाया कि ‘अपीलकर्ता (नीरव मोदी) की उच्चतम न्यायालय में प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने की अनुमति के अनुरोध वाली अर्जी खारिज की जाती है.’

लंदन के हाईकोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक ऋण घोटाले (PNB Scam) के मामले में करीब दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करने के लिए नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया था. नीरव मोदीअभी लंदन के वैंड्सवर्थ कारागार में बंद है.

भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ दो मामले हैं. एक धोखाधड़ी से ऋण समझौता करके या सहमति-पत्र हासिल करके PNB के साथ बड़े स्तर पर जालसाजी करने से संबंधित मामला. इसमें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) जांच कर रहा है. वहीं, दूसरा उस धोखाधड़ी से प्राप्त कालेधन को सफेद में बदलने से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच वाला मामला है. उस पर साक्ष्यों को गायब करने और गवाहों को डराने-धमकाने के दो अतिरिक्त आरोप भी हैं जो सीबीआई के मामले में जोड़े गये

error: Content is protected !!