शिमला. हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग में शुक्रवार को शिमला में बड़ा फैसला लिया गया. प्रदेश में अब लड़कियों की शादी (Girls Marriage Age) 21 साल में हो सकती है. लड़की की शादी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने का प्रस्ताव कैबिनेट (Himachal Cabinet Meeting) ने पारित किया. ऐसे में अब न्यूनतम आयु 18 से 21 वर्ष करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा.ऐसे में अब न्यूनतम आयु 18 से 21 वर्ष करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा.
जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई. मीटिंग करीब 3 घंटे तक चली. इस मीटिंग में हिमाचल में नई फिल्म पॉलिसी को मंजूरी दी गई. फिल्म काउंसिल बनाने को भी मंजूरी दी गई है. नई पॉलिसी के तहत हिमाचल में अब शूटिंग के लिए जरूरी परमिशन तीन दिन के भीतर मिले जाएगी. इससे, फिल्म निर्माताओं को लाभ मिलेगा. कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री विधवा एकल नारी योजना और हिमाचल प्रदेश डिजिटल पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है.
इसके अलावा, पीरियड बेस्ड गेस्ट टीचर भर्ती करने का फैसला लिया गया है. कैबिनेट ने इसके लिए 2600 पद मंजूर किए हैं. उधर, हिमाचल में पटवारियों के पद फिलहाल डिस्ट्रिक्ट काडर से ही भरे जाएंगे. साथ ही स्कूलों में बच्चों के 6 वर्ष की आयु में दाखिले के नियम में छूट देने का फैसला भी कैबिनेट मीटिंग में हुआ है.
सबसे अहम फैसला