GST Rate Changes: देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) के ढांचे में बड़ा बदलाव होने की संभावना है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार 22 सितंबर से नई टैक्स दरें लागू कर सकती है. इस कदम के पीछे सरकार का मकसद त्योहारों से पहले उपभोक्ताओं को राहत देना और बाजार की सुस्त होती रफ्तार को दोबारा गति देना है.
3-4 सितंबर को होने वाली अहम मीटिंग
GST काउंसिल की 56वीं बैठक 3 और 4 सितंबर को नई दिल्ली में होगी. इस मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव को लेकर गहन चर्चा की जाएगी. सूत्रों के मुताबिक, सरकार चाहती है कि काउंसिल इन बदलावों को तुरंत लागू करने की मंजूरी दे, ताकि फेस्टिव सीजन की शुरुआत तक लोगों को इसका फायदा मिल सके.
मौजूदा 4 स्लैब होंगे दो में तब्दील (GST Rate Changes)
अभी देश में GST के चार टैक्स स्लैब हैं, 5%, 12%, 18% और 28%. लेकिन केंद्र सरकार ने इसे सरल बनाकर सिर्फ दो स्लैब 5% और 18% करने का प्रस्ताव रखा है. वहीं, लग्जरी और हाई-एंड आइटम्स को 40% टैक्स ब्रैकेट में रखने की योजना है. इससे आम उपभोक्ता को राहत मिलेगी और कंज्यूमर गुड्स की कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है.
22 सितंबर से लागू होने की उम्मीद (GST Rate Changes)
रिपोर्ट के अनुसार, काउंसिल की मंजूरी मिलने के 5 से 7 दिन के भीतर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है. इस लिहाज से 22 सितंबर से नई दरें लागू होना लगभग तय माना जा रहा है. सरकार का इरादा है कि नवरात्रि और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों से पहले जनता को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाया जाए.
ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने पहले ही दी थी मंजूरी (GST Rate Changes)
पिछले हफ्ते मंत्रियों के समूह (GoM) ने केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी थी. बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 21 अगस्त को जानकारी दी थी कि 12% और 28% के स्लैब हटाकर इसे 5% और 18% में समेटने पर सहमति बन गई है.
कौन-कौन सी चीजें होंगी सस्ती? (GST Rate Changes)
विशेषज्ञों का मानना है कि रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें सस्ती हो जाएंगी. इनमें सूखे मेवे, ब्रांडेड नमकीन, टूथपेस्ट, टूथपाउडर, साबुन, हेयर ऑयल, सामान्य एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक दवाएं, प्रोसेस्ड फूड, स्नैक्स, फ्रोजन सब्जियां, कंडेंस्ड मिल्क और कई घरेलू सामान शामिल हैं. साथ ही सिलाई मशीन, प्रेशर कुकर, गीजर, कुछ मोबाइल और कंप्यूटर प्रोडक्ट्स पर भी टैक्स कम होगा.
इसके अलावा, बिना बिजली वाले पानी के फिल्टर, रेडीमेड कपड़े (1000 रुपए से ऊपर), जूते (500 से 1000 रुपए तक), वैक्सीन, HIV/TB टेस्ट किट, साइकिल, बर्तन, ज्योमेट्री बॉक्स, नक्शे, ग्लोब, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहन और कृषि मशीनरी जैसी चीजों पर भी टैक्स घटेगा.
28% से 18% स्लैब में शिफ्ट होने वाले प्रोडक्ट्स (GST Rate Changes)
सीमेंट, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, चॉकलेट, रेडी-मिक्स कंक्रीट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, डिशवॉशर, प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, कॉफी सिरप, प्लास्टिक व रबर प्रोडक्ट्स, टेम्पर्ड ग्लास, प्रिंटर, रेज़र और यहां तक कि निजी विमान जैसे महंगे प्रोडक्ट्स भी 28% से घटकर 18% टैक्स स्लैब में आ सकते हैं.
राज्यों की चिंता और केंद्र की चुनौती (GST Rate Changes)
हालांकि, राज्यों को इस बदलाव से रेवेन्यू लॉस की चिंता है. केंद्र सरकार इसके समाधान के लिए अलग-अलग उपायों पर विचार कर रही है. माना जा रहा है कि इस फैसले से टैक्स कलेक्शन और बिक्री दोनों पर सकारात्मक असर होगा.
पीएम ने पहले ही दिए थे संकेत (GST Rate Changes)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने संबोधन में कहा था कि इस दिवाली जनता को बड़ा तोहफा मिलेगा. उन्होंने संकेत दिया था कि सरकार आम लोगों पर टैक्स का बोझ कम करने और GST को सरल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है.
अब सारा दारोमदार GST काउंसिल की 3-4 सितंबर की बैठक पर है. अगर इसमें सहमति बन गई, तो 22 सितंबर से आपकी रोजमर्रा की खरीदारी पर टैक्स कम हो जाएगा. यानी, इस बार त्योहार की खुशियां जेब पर हल्की और बाजार में चहल-पहल ज्यादा दिखेगी.