यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण सिंह को बड़ी राहत, कोर्ट से मिली नियमित जमानत

नई दिल्ली। महिला पहलवानों से यौन शोषण के आरोपित भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को अदालत ने एक दिन के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी। आरोपित के अदालत में पेश न होने का कारण बताते हुए वकील ने अदालत में कहा कि वह सांसद के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में व्यस्त हैं।

तीन अगस्त को अगली सुनवाई

वादी ने पेशी से छूट के लिए अर्जी दी हुई है। हालांकि, डब्ल्यूएफआई के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर अदालत में पेश हुए। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल आरोपपत्र पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले को तीन अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

आरोपपत्र पढ़ने के लिए मांगा समय

उन्होंने आरोपितों को आरोपपत्र और अन्य दस्तावेजों का अवलोकन करने के लिए भी समय दिया है। आरोपित के अधिवक्ता ने अदालत में कहा कि आरोपपत्र काफी ज्यादा पन्नों का है और उसे पढ़ने के लिए समय चाहिए। दिल्ली पुलिस ने सांसद सिंह पर 15 जून को धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप तय किए है।

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