नई दिल्ली: 100 करोड़ रुपये की वसूली के मामले में आरोपी मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. परमबीर सिंह के वकील ने कहा कि अगर कोर्ट कहे तो परमबीर सिंह 48 घंटे में सीबीआई के सामने पेश हो सकते हैं.
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के वकील पुनीत बाली ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि परमबीर सिंह भारत में ही हैं. वो विदेश नहीं गए हैं. उनको पुलिस से जान को खतरा है. वो फरार होना नहीं चाहते हैं. ये मामला सीबीआई को सौंपा जाए तो परमबीर सिंह तुरंत पेश हो जाएंगे.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पूछा कि फोन पर जो बातें हुईं उसकी ट्रांसक्रिप्ट कहां है? फिर वकील पुनीत बाली ने ट्रांसक्रिप्ट पेश की. पुनीत बाली ने कहा कि मेरे मुवक्किल को किस तरह से धमकियां दी गई हैं. ये मैं स्पष्ट करता हू्ं. एक के बाद एक उनके खिलाफ 6 एफआईआर दर्ज की गईं. अपने कार्यकाल के दौरान जिन लोगों के खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया था उन्होंने ही एफआईआर दर्ज करवाई हैं.
परमबीर सिंह पर क्या आरोप हैं?
बता दें कि परमबीर सिंह के खिलाफ मुंबई और ठाणे में भ्रष्टाचार और वसूली के 5 मुकदमे दर्ज हैं. परमबीर सिंह पर मामलों के निपटारे के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है. उनके ऊपर बिल्डर से 15 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप है. मुंबई में परमबीर सिंह समेत 6 पुलिस अफसरों के खिलाफ केस दर्ज है. एंटीलिया बम मामले में भी परमबीर सिंह को समन जारी किया गया था. परमबीर सिंह पर अनिल देशमुख के खिलाफ जांच से भागने का आरोप है. NIA के 4 बार समन के बावजूद परमबीर सिंह कोर्ट में पेश नहीं हुए. अगस्त में परमबीर सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ था.