रायपुर। जीएसटी करदाताओं के लिए बड़ी राहत खबर है, इसके तहत अगर वे अपना पूरा टैक्स का भुगतान कर देते है तो उनका ब्याज व जुर्माना माफ कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी किए गए डिमांड नोटिस के लिए ब्याज व जुर्माना में माफी दी जा रही है। हालांकि इसमें शर्त यह है कि जीएसटी करदाताओं को विभाग द्वारा मांगे गए टैक्स का पूरा भुगतान 31 मार्च 2025 तक करना होगा।
वहीं दूसरी ओर जीएसटी परिषद की ओर से यह भी सिफारिश की गई है कि वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 व 2020-21 के लिए 30 नवंबर 2021 तक किसी भी जीएसटीआर 3बी रिटर्न के माध्यम से सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16(4) के तहत दाखिल किसी भी इनवाइस या डेबिट नोट के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने की समय सीमा 30 नवंबर 2021 मानी जा सकती है।
करदताओं का बोझ कम होगा
विशेषज्ञों से मिली जानकारी के अनुसार करदाताओं के बोझ को कम करने की कोशिश की गई है। इसके तहत रिटर्न दाखिल करने में देरी के मामले में सीजीएसटी अधिनियम की धारा 50 के तहत उस राशि पर ब्याज नहीं लगाया जाएगा। यह रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख को इलेक्ट्रानिक कैश लेजर (ईसीएल) पर भी उपलब्ध है।
सात वर्षों में प्रदेश में 75 हजार करोड़ से ज्यादा जीएसटी कलेक्शन
बीते सात वर्षों में प्रदेश में केंद्रीय जीएसटी द्वारा 75 हजार करोड़ से ज्यादा का जीएसटी कलेक्शन किया गया है। जीएसटी कलेक्शन के साथ ही जीएसटी चोरों पर भी विभाग सख्त रुख अपनाए हुए है। फर्जी फर्म बनाकर आइटीसी का लाभ लेने वाले लोगों के खिलाफ जीएसटी द्वारा एक अभियान भी चलाया जा रहा है।
तीन महीनों में 4558 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन
वित्तीय वर्ष 2024-25 में अप्रैल से लेकर जून तक प्रदेश में 4558 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुई। जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अप्रैल से लेकर जून तक 4006 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में तीन महीनों में ही 552 करोड़ ज्यादा राजस्व मिला है।