असिस्टेंट इंजीनियर की सीधी भर्ती पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, जाने क्यों…

बिलासपुर। सीजी पीएससी के माध्यम से जल संसाधन विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसे चुनौती देते हुए विभाग के सब इंजीनियरों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

उनका कहना है कि प्रमोशन की सीट पर सीधी भर्ती करना गलत है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई होते तक सीधी भर्ती पर रोक लगा दी है। जांजगीर-चांपा जिले के पालेश्वर कुमार मंडलोई ने सीनियर एडवोकेट प्रफुल्ल भारत व अधिवक्ता केशव देवांगन के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

इसमें बताया गया है कि जल संसाधन विभाग में 27 फीसदी पदों पर सीधी भर्ती की जानी है और 73 प्रतिशत पद प्रमोशन से भरना है। इस तरह से असिस्टेंट इंजीनियर के 404 पद रिक्त है। जिसमें 27 फीसदी के हिसाब से राज्य शासन ने 109 पदों पर सीधी भर्ती करना था। लेकिन, पहले ही 121 पदों पर भर्ती कर ली गई है। इसके बावजूद अब फिर से 83 पदों पर भर्ती के लिए सीजी पीएससी के माध्यम से विज्ञापन जारी किया गया है। याचिका में बताया गया है कि इस तरह से सीधी भर्ती करने से प्रमोशन के हकदार सब इंजीनियर वंचित रह जाएंगे। याचिका में भर्ती पर रोक लगाते हुए शासन के आदेश को निरस्त करने की मांग की गई है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस पीसेम कोशी की एकलपीठ में हुई। प्रारंभिक सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन व पीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही असिस्टेंट इंजीनियर की सीधी भर्ती पर रोक लगा दी है।

 

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