नई दिल्ली. संसद में अचानक बुधवार दोपहर करीब 1 बजे दो लोगों के घुस जाने और फिर वहां पर धुंएं के पटाखे छोड़ने के बाद सनसनी फैल गई. देश की सबसे सुरक्षित ईमारत में हुई इस तरीके की सेंध के बाद सभी सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट पर आग गईं. इसके बाद संसद सचिवालय ने अब एक बड़ा निर्णय ले लिया है. अब संसद में दर्शक दीर्घा में अगले आदेश तक एंट्री बैन रहेगी. इसी के साथ संसद में एंट्री के लिए बनने वाले ई-पास के बनने पर भी रोक लगा दी गई है. फिलहाल ये नहीं बताया गया है कि ये रोक कितने समय के लिए लगाई गई है.
हालांकि संसद में घुसे दोनों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इसी के साथ भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे दो लोंगों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है. घटना के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि लोकसभा अपने स्तर पर जांच कर रही है तथा इस बारे में दिल्ली पुलिस को भी निर्देश दिया गया है. रूल्स के मुताबिक, संसद भवन के अंदर सुरक्षा अधिकारी लोकसभा स्पीकर को ही सुरक्षा की रिपोर्ट देते हैं.
क्या कोई भी जा सकता है संसद?
संसद में एंट्री के लिए आम आदमी को विजिटर्स पास लेना होता है. ये पास दोनों सदनों के लिए अलग अलग जारी किया जाता है. एक पास केवल एक ही सदन के लिए मान्य होता है.
कैसे होता है पास जारी?
संसद में किसी भी कर्मचारी, सांसद, सुरक्षाकर्मी और विजिटर का पास बनाने की पूरी जिम्मेदारी पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस की ही होती है. किसी भी व्यक्ति या वाहन के प्रवेश के लिए पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस ही पास जारी करती है. ये सर्विस ये भी सुनिश्चित करती है कि जिस संसद परिसर में आने की अनुमति दी गई है, क्या वो इसका पात्र है या नहीं.