लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आज दूसरे चरण की वोटिंग सुबह सात बजे से शुरु हो गई है। दूसरी ओर आज चुनाव आयोग और देश की चुनावी प्रक्रिया के लिए भी आज का दिन अहम है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी दलों की मांग वाली वीवीपैट मिलान वाली याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन तमाम याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि बैलेट पेपर से वोट नहीं किए जाएंगे.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम और वीवीपैट के शत प्रतिशत मिलान को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिस पर लंबी सुनवाई के बाद ये फैसला आया है.
ये फैसला जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षा वाली बेंच ने सहमति से दिया है.
क्या हुआ था इससे पहले हुई सुनवाई में ?
इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने ईवीएम के माध्यम से डाले गए वोटों का वीवीपीएटी के साथ सत्यापन करने संबंधी अनुरोध वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था. इस दौरान बेंच ने चुनाव आयोग की आयोग की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल एश्वर्या भाटी से कहा कि, ‘‘ हम गलत साबित नहीं होना चाहते बल्कि अपने निष्कर्षों को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहते हैं. इस कारण हमने स्पष्टीकरण मांगने का सोचा..’