बृजभूषण शरण सिंह को मिली अंतरिम जमानत, यौन शोषण मामले में हुए थे पेश

नई दिल्ली. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को महिला पहलवानों के कथित यौन शोषण मामले में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को अंतरिम जमानत दे दी. उन्हें 25 हजार के निजी मुचलके पर 2 दिन के लिए जमानत मिली है. उनके अलावा विनोद तोमर को भी जमानत मिली है. अब 20 जुलाई को कोर्ट नियमित बेल के मामले में सुनवाई करेगा. उसका फैसला आने तक बृजभूषण शरण सिंह अंतरिम जमानत पर रहेंगे.

बृजभूषण शरण सिंह के अलावा उनके करीबी और कुश्ती संघ के सहायक सचिव विनोद तोमर को भी अंतरिम जमानत मिल गई है. उन्हें बृजभूषण शरण सिंह के साथ इस मामले में सह-आरोपी बनाया गया है. महिला पहलवानों ने उनपर आरोप लगाए हैं कि वो ऐसे वक्त में बृजभूषण शरण सिंह से मुलाकात कराते थे जब वो अकेले रहते थे.

6 महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद दिल्ली पुलिस ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के साथ ही सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की. चार्जशीट में ये बताया गया है कि विनोद तोमर WFI अध्यक्ष की मदद करते थे.

दिल्ली पुलिस की चार्जशीटके मुताबिक, शिकायत करने वाली पहलवान 3 अलग-अलग मौकों पर बृजभूषण शरण सिंह से मिलने दिल्ली स्थित उनके ऑफिस गईं थीं, तब वे अकेली थीं. एक मामले में महिला पहलवान के पति और दूसरे मामले में पहलवान के कोच को बाहर ही रोक दिया गया था.

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