नाबालिग साली से जीजा ने किया दुष्कर्म, अब कोर्ट ने दे दी 20 साल की कठोर सजा…

जांजगीर चांपा। नाबालिग साली से दुष्कर्म करने वाले आरोपित जीजा को अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो अनिल कुमार बारा ने 20 साल की कठिन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच सौ रुपये के पेनाल्टी से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार प्रार्थिया ने 14 अगस्त 2023 को चांपा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई की वे लोग आठ बहन व एक भाई हैं। उसकी दो दीदी की शादी हो चुकी है। दूसरे नंबर की दीदी वर्तमान में नौ माह की गर्भवती है, इसलिए तीन माह पूर्व से वह अपने पति के साथ रह रही है।

डर की वजह से पीड़िता ने किसी को नहीं बताई बात

उसकी मां सब्जी बेचने का काम करती है। पिता का निधन हो गया है। 13 अगस्त 2023 को वह काम करके रात नौ बजे घर वापस आई तो उसके घर के सभी लोग खाना खा लिए थे। उसकी मां ने बताया कि दो दिन से उसकी बहन के पेट में दर्द हो रहा है। जब वह अपनी बहन से पूछी, तब उसकी बहन ने बताया कि एक माह से उसके जीजा उसके साथ अश्लील हरकत करता है।

आदिवासी दिवस के एक दिन पहले आठ अगस्त 2023 की शाम को उसके जीजा घर के बाथरूम में नहा रहे थे। जहां उसे खींचकर अंदर ले जाकर उसके साथ गलत काम किया। वह डर के कारण किसी को नहीं बताई। दो दिन बाद फिर उसके साथ बाथरूम में गलत काम किया।

आरोपी को मिली 20 साल की सजा

घटना की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जिस पर अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) अनिल कुमार बारा ने आरोपित को पॉक्सो एक्ट की धारा छह के तहत 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।

साथ ही पांच सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने की स्थिति की एक माह के अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया गया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) चंद्रप्रताप सिंह ने पैरवी की।

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