राजनांदगांव। घटना 22 मई के करीब प्रातः 6ः00 बजे थाना सोमनी क्षेत्र में ’हमारा ढ़ाबा’ ग्राम देवादा, थाना सोमनी के पास अज्ञात स्कूटी चालक द्वारा पेट्रोल पंप के पास खड़ी ट्रक से एक्सीडेंट हुआ इस मामूली बात पर स्कूटी चालकों द्वारा ट्रक ड्राईवर से वाद-विवाद की स्थिति निर्मित हुई। वाद-विवाद बड़ता देख पास के हमारा ढ़ाबा संचालक दीपक यादव और गौरव यादव द्वारा वाद-विवाद शांत कराते हुये बीच-बचाव किया गया जो मौके पर करीब 10-15 असामाजिक शरारती किस्म के लड़कों द्वारा मौका पाकर ढ़ाबा संचालकों व ढ़ाबा में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ लोहे के राड़, डंडा, चाकू से हमला कर मारपीट की गई व ढ़ाबा के टेबल, कुर्सी, काउंटर की तोड़-फोड़ की गई। घटना के बाद तत्काल थाना सोमनी के पुलिस स्टॉफ व डायल 112 की टीम पहुंचकर माहौल शांत कराया गया व शामिल असामाजिक तत्व घटना कारित कर भाग गये। घटना मे घायल व्यक्तियों को मेडिकल कॉलेज हास्पिटल पेन्ड्री जिला राजनांदगांव में भर्ती कराया गया हैं। इस घटना में थाना सोमनी में अपराध क्रमांक- 147, 148, 149, 307, 427 भा.दं.वि. 25, 27 आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध किया गया। घटना को गंभीरता से लेते हुये पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह जिला राजनांदगांव के निर्देषन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव संजय महादेवा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जय प्रकाश बढ़ई के मार्गदर्शन में एवं डी.एस.पी. डी.सिषोदिया एवं थाना प्रभारी सोमनी विनय सिंह के नेतृत्व में आरोपियों की पहचान/गिरफ्तारी विवेचना हेतु फुटेज व घटना में उपस्थिति के आधार पर आरोपियों की पहचान कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया जिसपर कार्यवाही करते हुए पूर्व में 07 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था साथ ही अन्य आरोपियों की पता तलाश जारी थी जिनमें से थाना सोमनी पुलिस द्वारा आज 5 आरोपी क्रमशः (01) तुषार यादव पिता दीपक लाल यादव उम्र 19 साल, पता-देव मेडिकल के पास कैन्हयापुरी चौक कसारडीह, थाना सिटी कोतवाली, जिला दुर्ग, (02) अलतमस अली पिता जाकीर अली उम्र 18 साल 15 दिन निवासी कसारडीह वार्ड नंबर 42, ओपी0 पदमनाभपुर, थाना सिटी कोतवाली, जिला दुर्ग, (03) जिशान अहमद पिता इसरार अहमद उम्र 23 साल, निवासी केलाबाडी मस्जिद के पास वार्ड नंबर 41 पदमानाभपुर, थाना सिटी कोतवाली, जिला दुर्ग, (04) आदिल अली पिता रज्जक पिता रज्जाक उम्र 20 साल पता-वार्ड नंबर 11 गौसिया मस्जिद के पास कुम्हारी, थाना कुम्हारी जिला दुर्ग (छ.ग.) को विधिवत् गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश कर ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया जेल।