CG: प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए आदेश जारी, शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति दी

रायपुर। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए तमाम तकनीकी शैक्षणिक संस्थाओं को शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोलने का आदेश जारी किया है. यह आदेश तमाम शासकीय इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, फ़ार्मेसी, मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, आईटीआई के साथ कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों के साथ सभी प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए लागू होगा. कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोज़गार विभाग मंत्रालय की ओर से तकनीकी शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थानों के लिए चार बिंदुओं में दिशा-निर्देश जारी किया गया है. स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय तथा उससे संबंध तमाम इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक और फ़ार्मेसी, मैनेजमेंट और आर्किटेक्चर संस्थाओं में कार्यरत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक अमलों की शत प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित किया जाएगा. इसके साथ सभी आईटीआई और कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्रों-संस्थानों पर यह आदेश लागू मान्य है. संस्थान के संचालन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल सम्बंधित निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा.

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