अगर आप भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले हैं तो ये जरूरी खबर पढ़ लें. अब आप किसी भी जगह पर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकते हैं. सरकार ने डीएल बनवाने के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है. नए नियम के तहत अब आप ड्राइविंग लाइसेंस वहीं, बनवा सकते हैं जिस जिले से आधार कार्ड बना होगा.
सरकार ने बदले डीएल बनवाने के नियम
दरअसल, सरकार ने लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में बदलाव किया है. इसके तहत अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस आपके आधार कार्ड वाले जिले में बनेगा. लेकिन सरकार के इस फैसले से आपको घबराने की जरूरत नहीं है. दरअसल, आवेदक को ऑनलाइन ही टेस्ट देना होगा. बस आपको आधार कार्ड को लिंक कराना होगा. वैसे ये नया नियम ऑनलाइन आवेदन करने वालों के लिए है.
इतना ही नहीं, नए नियम के तहत अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जिस जिले से बना होगा परमानेंट भी वहीं से कराना होगा. इसके लिए आवेदक को अपने आधार से संबंधित जिले में जाना होगा. दरअसल, आप जान लीजिए कि परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदक बायोमीट्रिक टेस्ट होता है.
क्यों बदले गए नियम?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार ने यह बदलाव इसलिए किया ही क्योंकि लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की के लिए फेसलेस टेस्ट होता है. जबकि मैन्युअल टेस्ट में आवेदक किसी भी जिले से लर्निंग डीएल बनवा सकता है. लखनऊ संभाग के सहायक परिवहन अधिकारी अखिलेश कुमार द्विवेदी ने बताया कि फेसलेस टेस्ट में आधार कार्ड से ही पते का सत्यापन हो रहा है. इसलिए आवेदक का जिस जनपद में आधार कार्ड बना, वहीं से अपना लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा.
डीएल बनाने वाले हो जाएं सतर्क
अखिलेश कुमार द्विवेदी ने कहा कि पहले आवेदक के आधार कार्ड पर अंकित पते को स्थायी एवं निवास करने वाले पते को अस्थायी मानकर लर्निंग डीएल का प्रोसेस हो जाता था, लेकिन अब ऑनलाइन सिस्टम में सिर्फ आधार कार्ड को लिंक करने पर प्रमाणीकरण हो पाता है. तो अगर आपको भी डीएल बनवाना है तो नए नियम को देखते हुए ही बनवाएं. और अगर आपके आधार कार्ड में कोई दिक्कत हो तो सबसे पहले उसे ठीक करा लें.