छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल ने 10वीं और 12वीं के छात्रों को बोनस अंक दी जाने के सम्बन्ध में निर्देश जारी किया है. मंडल ने 2021-22 की कार्यवाही बाबत् निर्देश जारी किए हैं. प्रतिवर्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा हाई/हायर सेकण्डरी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को मण्डल के परीक्षा एवं परीक्षाफल समिति की बैठक दिनांक 30.04.2012 में लिए गये निर्णय के अनुसार खेलकूद संबंधी एवं अन्य गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन के लिए भारतीय ओलम्पिक संघ, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं एवं खेल संघो तथा संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छ0ग0 खेल एवं युवा कल्याण विभाग छ0ग0 शासन, राज्य एवं राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त स्काउट/गाइड, साक्षर भारत कार्यक्रम में अनुदेशक एन. एस. एस. (आर. डी. परेड), राज्य स्तरीय, एन.सी.सी. (आर. डी. परेड मौलंकर शुटिंग, वायु सैनिक, नौ सेना कैम्प, थल सेना कैम्प, डी.कैट. कैम्प) आदि से संबंधित के लिये बोनस अंक दिया जाता है।
छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल के परीक्षा समिति के बैठक दिनांक 09.12.2016 में बोनस अंक नीति संशोधन / सुधार के तहत लिये गये निर्णय एवं मण्डल के परीक्षा एवं परीक्षाफल समिति के बैठक दिनांक 13.02.2018 में लिये गये निर्णय कि अतिरिक्त विषय में बोनस अंक का वितरण नहीं किया जाय एवं शेष शर्ते यथावत के आधार पर सत्र 2021-22 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उनके विभिन्न गतिविधियों के लियें खेलकूद स्काउट / गाइड, एन.एस.एस., एन.सी. सी. एवं साक्षर भारत कार्यक्रम के लिये बोनस अंक दिया जाना है। मण्डल के वेबसाइट पर अपलोड है। निर्धारित तिथि के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर मण्डल को चयनित विद्यार्थियों की सूची 31.03.2022 तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं ताकि बोनस अंक संबंधी कार्यवाही मण्डल द्वारा किया जा सकें.