रायपुर। राज्य सरकार ने अनुसूचित क्षेत्र के सभी श्रेणी के अधिकारियों और कर्मचारियों को अतिरिक्त अवकाश देने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने इस संदर्भ में हाईकोर्ट से मार्गदर्शन मांगा था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ विधि विभाग को इस बात की जानकारी दी है। अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ प्रदेश के सभी कर्मचारियों को हर साल 10 दिन में अर्जित अवकाश की पात्रता होगी। मार्ग दर्शन मिलने के बाद अब राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ अधिकारियों को 10 दिन की विशेष छुट्टी मिलेगी।