राजनांदगांव। प्रार्थी उप0 निरी0 कमलेश्वर प्रसाद पिता स्व0 ए0 नारायण उम्र 53 साल रेल्वे सुरक्षा बल पोस्ट राजनांदगाॅव आज24 जनवरी को थाना हाजिर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि कल यानि 23 जनवरी को रात्रि 22ः00 बजे से 08ः00 बजे तक हमराह प्र0आर0 नवेन्द्र कुमार साहू, आर0 राहुल घाघरे के साथ ड्युटी पर तैनात था। ड्युटी के दौरान रात्रि 23ः45 बजे दक्षिण दिशा स्थित आरक्षण केन्द्र एवं वेटिंग हाॅल में स्थित लिफ्ट के पास यात्रियों के टिकट चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति आटो चालक जिसका नाम राजू मेश्राम पिता स्व0 राजेन्द्र मेश्राम उम्र 23 साल निवासी शांतिनगर गौरा-गौरी चैक के पास चिखली राजनांदगाॅव के द्वारा इसे यात्रियों की टिकट चेक नही करने कहकर स्टेशन में लगी लिफ्ट के तरफ जाने लगा चेहरे पर कपडा लपेटकर हाथ में बाॅस का डण्डा लेकर मुझे ड्युटी के दौरान भयोरत् करने के लिए माॅ बहन की गंदी-गंदी गाली देकर जान से मारने की नियत से डण्डा से मारा जिससे मुझे बाॅये हाथ की कोहनी व कलाई में चोट लगी है आरोपी घटना के बाद फरार हो जाना बताया। कि रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ अप0क्र0 52/24 धारा 353,294,323,506 भादवि0 कायम कर विवेचना में लिया गयां। घटना से वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल अवगत कराया गया एवं आरोपी को उसके सकुनत में जाकर पता तलाश कर आज गिरफ्तार न्यायिक अभिरक्षा में माननीय न्यायालय पेश किया गया जो जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल दाखिल किया गया।
आरोपी आदतन अपराधी है। इसके विरूद्ध पूर्व में पुलिस चैकी चिखली में अप0 क0् 596/23 धारा 294,323,327,506 भादवि0 कायम कर चालान पेश किया गया है एवं वर्ष 2020 व 2023 में धारा 151 जा0फौ0, 107,116(3) जा0फौ0 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक एमन साहू, सउनि0 उदय सिंह चंदेल, आरक्षक भुनेश्वर जायसी, चतुरदास एवं थाना स्टाॅफ की सराहनीय भूमिका रही।