Delhi Wrestlers Protest: पहलवानों (Wrestlers) के मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुनवाई रोक दी है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) ने कहा कि पहलवान सुनवाई के लिए पहले हाईकोर्ट जाएं. सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि हम भी यही चाहते है कि ठीक से जांच हो. वहीं, पहलवानों की ओर से वकील ने कहा कि पुलिस ने शिकायत लेने में ही 3 घंटे का वक्त लिया. महिला पहलवानों के वकील ने कहा कि FIR दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने बयान रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं समझी थी. कोर्ट में हलफनामा दायर होने के बाद 6 पीड़ितों को 161 के तहत नोटिस मिला है. वकील ने आरोप लगाया कि आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) टीवी स्टार बन गए हैं. वो लगतार मीडिया में बयान दे रहे हैं. शिकायतकर्ता महिला पहलवानों की पहचान उजागर कर रहा है.
सुनवाई में पुलिस से झड़प का जिक्र
पहलवानों के वकील ने आगे कहा कि कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ताओं की पहचान का नहीं खुलासा होना चाहिए. लेकिन आरोपी लगातार टीवी इंटरव्यू में उनका नाम ले रहे हैं. इस एसजी तुषार मेहता ने कहा कि शिकायकर्ता खुद टीवी इंटरव्यू दे रही हैं. एसजी तुषार मेहता ने बुधवार के घटनाक्रम का जिक्र किया और कहा कि दो नेता बेड लेकर वहां पहुंच गए. उसके बाद हुई झड़प में पुलिसकर्मी भी घायल हुए.
जांच पर उठे सवालों का जवाब
एसजी तुषार मेहता ने ये भी कहा कि लेडी पुलिस ऑफिसर की टीम जांच कर रही है. वो निष्पक्ष होकर अपना बेस्ट कर रही है. बार-बार याचिकाओं के जरिए जांच को अपने मनमाफिक दिशा देने की मांग ठीक नहीं है. कोर्ट पुलिस पर भरोसा कर सकता है. शिकायतकर्ता के बयान दर्ज हुए हैं.
सीजेआई ने कही ये बात
सीजेआई ने ये भी कहा कि अगर याचिकाकर्ता किसी और शिकायत और मांग के साथ कोर्ट का रुख करना चाहते है तो वो संबंधित मजिस्ट्रेट या हाईकोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं. बता दें कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की हैं. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई आदेश देने से इनकार किया है. कोर्ट ने कहा कि कोई समस्या होने पर आप हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं.