आप सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 3220 नए वकीलों को चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम के तहत 5 लाख रुपये की फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस और 10 लाख रुपये की टर्म इंश्योरेंस देने का निर्णय लिया है, जिसे सीएम आतिशी ने मंजूरी दी है. 27,000 से अधिक वकीलों को दिल्ली सरकार की चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम के तहत 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस और 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस मिल रहा है, जो अब लगभग 31,000 हो जाएगा.
मुख्यमंत्री आतिशी ने इस महत्वपूर्ण फैसले पर कहा कि सरकार ने हमेशा वकीलों के हित में काम किया है और ऐसा ही करती रहेगी, उन्होंने कहा कि भारत के वकीलों का काम सबसे महत्वपूर्ण है, संविधान को साक्षात रूप में उतारकर लोगों को न्याय दिलवाता है.
दिल्ली सरकार ने वकीलों को 10 लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस और 5 लाख रुपये का मेडिकल इंश्योरेंस प्रदान किया है. उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम में अब तक लगभग 27,000 से अधिक वकील एनरोल हुए हैं, और यह संख्या अब लगभग 31,000 हो जाएगी.
कोरोनाके दौरान उपयोगी हुआ साबित
उन्होंने कहा कि 2019 में दिल्ली सरकार ने चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम की शुरुआत की, जो सालाना 50 करोड़ रुपये का फंड देती है. इसके तहत एनरोल सभी वकीलों को 10 लाख रुपये की टर्म इंश्योरेंस और अब 5 लाख रुपये की हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है. हमारे वकील साथियों ने कोरोना के दौरान इस कार्यक्रम की शुरुआत के तुरंत बाद बहुत फायदा उठाया.
मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, “हम वकीलों के प्रति अपनी सभी ज़िम्मेदारी निभाते आये हैं” और कहा, “हजारों वकीलों और उनके परिवारों ने मेडिकल इंश्योरेंस का लाभ उठाया.” उन्होंने कहा कि एक सरकार के रूप में हम वकीलों के प्रति अपनी सभी ज़िम्मेदारी निभाते आये हैं और निभाते रहेंगे, इस योजना के तहत एनरोल वकीलों को 10 लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस मिलता है.
“5 लाख रुपये का मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाता है” साथ ही ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस के तहत वकीलों को उनके जीवनसाथी, 25 वर्ष तक के दो आश्रित बच्चों के लिए 5 लाख रुपये का मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाता है. दिल्ली बार काउंसिल में पंजीकृत और दिल्ली के मतदाता होना अनिवार्य है.