कुल जब्ती 3 लाख से ज्यादा की
राजनांदगाव। पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज दुर्ग श्री ओ. पी. पाल, पुलिस अधीक्षक महोदय डी. श्रवण तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय जय प्रकाश बढ़ई एव पुलिस अनुविभागीय अधिकारी महोदय डोंगरगढ़ कृष्ण कुमार पटेल के दिशानिर्देश पर जिलें में चलाये जा रहे अवैध शराब की मुहिम में 10 दिसम्बर की रात्रि मुखबीर से सूचना प्राप्त कि, वाहन स्विफ्ट कार क्रमांक सी. जी. 04 एचए 9561 में अवैध रूप से शराब भरकर चिचोला राष्ट्रीय राजमार्ग से होते हुए डोंगरगढ़ की ओर जा रही है, कि सूचना पर तत्काल निरीक्षक शिव चन्द्रा थाना प्रभारी डोंगरगढ़ के नेतृत्व में थाना स्टाफ द्वारा केदारबाडी डोंगरगढ में नाकाबंदी हमराह टीम के द्वारा किया गया था। चिचोला की तरफ से आते स्वीष्ट वाहन क्रमांक सी. जी. 04 एचए 9561 को रोकने का प्रयास किया गया किन्तु वाहन चालक द्वारा पेट्रोलिंग गाडी को ठोकर मारते हुए क्षतिग्रस्त करके वाहन को तेज रफ्तार से ग्राम अछोली, कलकसा, देवकट्टा, शिवपुरी, ढारा करेला भंडारपुर होते हुये ठेलकाडीह के पास पेट्रोलिंग गाड़ी को उनकी गाड़ी के सामने लाकर रोका गया। स्वीप्ट वाहन से उतर कर 02 व्यक्ति अंधेरा तरफ गिरते हुये भागे जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया। गिरने से उनके शरीर पर चोटे आयी हैं, बाद स्विफ्ट कार की तलाशी लेने पर कार के पीछे डिग्गी में एक प्लास्टि बोरी एंव कार्टून में कुल 04 पेटी महाराष्ट्र निर्मित संत्री देशी दारू कुल मात्रा 34.560 बल्क लीटर जुमला कीमती 9984 / रू, वाहन सहित 300000 (तीन लाख नौ हजार नौ सौ चौरासी रू) एंव 02 नग मोबाईल फोन को जप्त किया गया। आरोपियो विरुध्द अपराध क्रमांक 729/2021 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट की कार्यवाही की जाकर आरोपी सलीम खान उर्फ गोलू को ज्यूडिसियल रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। आरोपी चुम्मन पिता प्रीत राम निवासी मोहारा आदतन अपराधी है जिसके खिलाफ थाना डोंगरगढ़ में अपराध क्रमांक (1) 175/12 धारा 36 सी, (2) 107/13 धारा 34 (2), ( 3 175 / 2016 धारा 34 (2), (4) 219/2016 धारा 34 (2) (5) 100/2017 धारा 34 (2), (6) 50/2020 धारा 34 (2), ( 7 ) 175/2016 धारा 34 (2), (8) 169/2020 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट एंव जिले के अन्य थानों में उनके विरुद्ध आबकारी के कई मामले दर्ज है आरोपी चुम्मन लाल सिन्हा चोटे आने से सी. एच. सी. डोंगरगढ़ ईलाज पश्चात रिफर करने से जिला अस्पताल राजनांदगांव में भर्ती हुआ ईलाज पश्चात गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया जावेगा एंव आरोपी सलीम उर्फ गोलू के विरूद्ध थाना बागनदी में अपराध क्रमांक 42 / 2019 एवं 13/ 2020 एंव धारा 34 (2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध है।