दो मामलों में पांच खिलाफ जुर्म दर्ज

राजनांदगांव। लालबाग थाना क्षेत्र के गांव रेंगाकठेरा और इस शहर के रेवाडीह वार्ड में मारपीट, गाली गलौच की घटना में पांच आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध हुए हैं। पुलिस ने बताया कि रेवाडीह की घटना में धारदार हथियार तक का प्रयोग हुआ है।
लालबाग थाना पुलिस से प्राप्त समाचार के अनुसार मिलन चौक रेवाडीह निवासी 24 वर्षीय प्रार्थी दुर्गेश साहू पिता रामप्रसाद साहू को रेवाडीह के रहने वाले राम कोसरे पिता भुवन कोसरे 18 वर्ष, खिलेश्वर मंडावी वल्द राजू मंडावी 17 साल और 25 वर्षीय मानिक ठाकुर पिता भारत ठाकुर ने बीती रात 7.30 बजे मोबाइल संबंधी विवाद को लेकर एक राय होकर गालियां व हत्या की धमकी देते हुए धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस घटना में प्रार्थी अस्पताल में भर्ती भी है। इस पर तीनों आरोपी के विरूद्ध बीती रात 11 बजे धारा 294, 324, 506 व 34 भादंसं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को जांच-पूछताछ में लिया गया है।
थाना पुलिस ने समीपस्थ ग्राम रंेगाकठेरा की घटना के बारे में बताया कि उसी गांव के 26 वर्षीय प्रार्थी सोहन साहू पिता नोहर साहू को वहीं के रहने वाले आरोपी 35 वर्षीय किशोर वर्मा पिता देवीलाल वर्मा, 25 वर्षीय दुर्गेश साहू वल्द दीपक साहू इन दोनों ने होटल के सामने शराब पीकर गालियां बकने पर मना करने से और गालियां व हत्या की धमकी दी। पुलिस ने बताया कि घटना कल शाम 5 बजे की है जिसकी रपट आज पूर्वाह्न 11.30 बजे लिखाई गई। रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध अपराध संख्या 105/22 धारा 294, 506 व 34 भादवि कायम कर मामले को जांच-विवेचना में लिया गया है।

 

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